New leave Rule 2025 नवीन_अवकाश_नियम_2025_राजपत्र_प्रकाशित

New leave Rule 2025 नवीन_अवकाश_नियम_2025_राजपत्र_प्रकाशित

PDF 3.40 MB PDF Documents 163 69

New leave Rule नवीन_अवकाश_नियम_2025_राजपत्र_प्रकाशित मध्यप्रदेश राजपत्र (असाधारण) प्राधिकार से प्रकाशित क्रमांक 315 भोपाल, सोमवार, दिनांक 24 नवम्बर 2025 — अग्रहायण 3, शक 1947 वित्त विभाग, मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल , दिनांक 24 नवम्बर 2025 क्र.- एफ-6-1-2025-नियम-चार — भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 1977 को अतिदिष्ट करते हुए, मध्यप्रदेश के राज्यपाल, एतद्द्वारा, निम्नलिखित नियम बनाते हैं, अर्थात् :— (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम “मध्यप्रदेश सिविल सेवा (अवकाश) नियम, 2025” है। (2) यह नियम दिनांक 01 जनवरी, 2026 से प्रवृत्त होंगे।

Preview
Loading...
Loading...

Loading preview...

Preview failed to load
Download File Instead